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SC ने चित्रा रामकृष्ण को दी गई जमानत को खारिज करने से किया मना, CBI ने की थी याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने को-लोकेशन घोटाले में एनएसई की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण दी गई जमानत को खारिज करने से इनकार कर दिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रामकृष्ण को डिफॉल्ट जमानत देने के 28 सितंबर के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने कहा था कि वह एनएसई के दो पूर्व अधिकारियों को वैधानिक जमानत दे रहे हैं। देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज में हुई गड़बड़ी के इस मामले में मई 2018 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

सुब्रमण्यम को इस मामले में पिछले साल 24 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद छह मार्च को इस मामले में सीबीआई ने चित्रा रामकृष्ण को भी गिरफ्तार कर लिया था।

इस मामले में आनंद सुब्रमण्यम की ओर से दायर जमानत याचिका पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट में सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि मामले की जांच ने स्थापित किया है  उन्हें दोबारा से अपेक्षित अनुमोदन के बिना ही समूह संचालन अधिकारी के रूप में नामित कर दिया गया।