जसवंतनगर (इटावा)। समस्त उद्यमी और व्यापारी जो अपना काम कर रहे हैं उन्हें अपने उद्योग व्यापार का पंजीयन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर कराया जाना आवश्यक है उत्तर प्रदेश शासन एवं भरत सरकार द्वारा उद्यमियों और व्यापारियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए इस पंजीयन के आधार पर विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ के साथ-साथ अब निम्न योजनाओं का भी लाभ प्राप्त किया जा सकता है।
यह जानकारी उप जिलाधिकारी जसवंतनगर कौशल कुमार ने अपने ‘ मीडिया पोर्टल’ पर देते बताया है कि उद्यम के पंजीकरण के लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं है ।यह पंजीयन किसी भी ऑनलाइन कैफे,स्वयं कंप्यूटर मोबाइल/टेब आदिपरwww.udaymregistation.gov.in पंजीकरण कर सकते हैं।
उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र पंजीकृत औद्योगिक / व्यापारिक इकाई को 5 लाख रुपया दुर्घटना बीमा का प्राप्त हो सकेगा। जिस इकाई को उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रमाण पंजीकरण से टेंडर में ईएमडी, अनुभव ,टर्न ओवर आदि से छूट मिलेगी। रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र पंजीकरण इकाइयों को एमएमएमई पॉलिसी के अंतर्गत छूट का लाभ प्राप्त होगा। उद्यमी द्वारा सप्लाई के शासकीय भुगतान लंबित रहने पर फैसिलिटीसन काउंसिल द्वारा 18% ब्याज सहित प्राप्त होगा।उद्यम पंजीकरण सेक्टर विशेष को 22 नीतियों के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का अधिकार है। भारत सरकार की विभागीय खरीद में भी
एमएमएमई को आरक्षित किया गया है।
*वेदव्रत गुप्ता