नरेन्द्र वर्मा

फिरोजाबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव फौजदार ने हत्या आरोपी रविकान्त को आजीवन कारावास एवं सत्तर हजार रूपये जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर आठ माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दण्डित किया। जुर्माने की धनराशि का 50 प्रतिशत मृतक आश्रितों को दिये जाने का आदेश पारित किया गया। जेल में बिताई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।

मामला थाना सिरसागंज से जुड़ा है। वादी शिवकुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए कहा है कि उसके भाई राजेश कुमार ने रविकान्त उर्फ बीटू पुत्र रनवीर सिंह निवासी भदपुरा थाना सिरसागंज फिरोजाबाद को सात हजार रूपये की भैंस बेची थी। दिनांक 14 अक्टूबर 2017 को समय करीब दो बजे दिन राजेश कुमार ने बकाया रूपये माॅगे तो रविकान्त ने उसे गालियाॅ देना शुरू कर दिया तब राजेश ने गालियाॅ देने से मना किया और शोरगुल की आवाज सुनकर उसका भाई अवनीश कुमार आ गया जिसने भी गालियाॅ देने से मना किया तभी रविकान्त ने अपने भाई कृष्णवीर तथा हरवेन्द्र को बुला लिया। गंगासिंह के मकान के सामने रविकान्त ने तंमचे से अवनीश कुमार को गोली मार दी। अवनीश कुमार को गम्भीर हालत में ट्रामा सेन्टर ले गये जहाॅ डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के चश्मदीद गवाह प्रदीप कुमार, सुधीर कुमार एवं शैलेश कुमार आदि हैं।
पुलिस ने अभियोग दर्ज कर विवेचना उपरान्त आरोपी रविकान्त, कृष्णवीर एवं हरवेन्द्र के विरूद्व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया। मुकदमें की सुनवाई एवं निस्तारण जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार फौजदार की न्यायालय में की गयी। न्यायालय ने आरोप लगाया और अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार करते हुए सत्र परीक्षण की माॅग की। न्यायालय में तमाम गवाहों के ब्यान दर्ज किये गये। शासन की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव प्रियदर्शी ने केस को साबित करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की तमाम नजीरें पेश की।
सत्र न्यायाधीश संजीव फौजदार ने पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य एवं गवाहों के ब्यानों का गहनता से अध्यन करने के बाद आरोपी कृष्णवीर एवं हरवेन्द्र को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया और अभियुक्त रविकान्त को दोषी पाते हुए खुले न्यायालय में सजा सुनायी।

By Editor

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