इटावा। जिला जेल से 60 दिन की अंतरिम जमानत पर 04 बंदियों को कौविड गाइडलाइन का पालन करने आदि की शर्तों पर रिहा किए जाने हेतु आदेश किए गए हाईकोर्ट की हाई पावर कमेटी के निर्देश के अनुपालन में जिला जज श्री उमेश चंद्र शर्मा के आदेश पर न्यायिक अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बंदियों की अंतरिम जमानत पर सुनवाई कर रिहाई के आदेश दिए इसमें 7 साल तक की सजा के विचाराधीन बंदियों को राहत मिली है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इटावा के सचिव श्री जसवीर सिंह यादव के मुताबिक जेल से प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर 04 बंदियों को सिविल जज जूO डीO एफटीसी/जेएम महिलाओं के विरूद्ध अपराध, इटावा श्री संदीप सिंह ने 60 दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए

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