अगर आप भी अपने कीमती जेवर बैंक लॉकर (Bank Locker) में रखते हैं, ताकि ये सुरक्षित रहें तो आपके लिए बेहद जरूरी खबर है. घर में कीमती चीजों के चोरी या खोने की संभावना अधिक रहती है इसलिए लोग बैंक लॉकर में समान रखते हैं. लेकिन अब आपकी ये सुविधा आपको दिक्कत दे सकती है.

इस नए दिशानिर्देश में बैंकों को लॉकर खोलने की अनुमति दी गई है, अगर लॉकर लंबे समय तक नहीं खोला गया है. भले ही किराए का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा हो.

बैंकिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्न विकास, उपभोक्ता शिकायतों की प्रकृति और बैंकों और भारतीय बैंक संघ से प्राप्त प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, आरबीआई (RBI) ने हाल ही में सुरक्षित जमा लॉकरों के संबंध में अपने दिशानिर्देशों में संशोधन किया और निष्क्रिय बैंक लॉकरों के संबंध में बैंकों को नए निर्देश भी दिए.

आरबीआई के दिशानिर्देशों में कहा गया है कि बैंक लॉकर-किराए पर लेने वाले को एक पत्र के माध्यम से नोटिस देगा और पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल फोन नंबर पर ईमेल और एसएमएस अलर्ट भेजेगा.

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