लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड में जेल भेजे गए हत्यारोपी आशीष मिश्र मोनू की तीन दिन की पुलिस रिमांड सीजेएम चिंताराम ने मंजूर कर दी। सोमवार को अर्जी पर सुनवाई के बाद मंगलवार से गुरुवार सुबह दस बजे तक के लिए रिमांड दी गई है। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष को शनिवार को 12 घंटे पूछताछ के बाद रात में जेल भेज दिया गया था।

करीब 20 मिनट की सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि पूछताछ के दौरान आशीष मिश्र ने विवेचना में कोई सहयोग नहीं किया। साथ ही पूछताछ के दौरान कई प्रश्नों को टालने के मकसद से मौन ही रहा। अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि विवेचना में घटना के षड्यंत्र के संबंध में उत्तर पाना आवश्यक है। इसके लिए 14 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई।

वहीं बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि 12 घंटे की पूछताछ के बाद अब कोई पूछताछ शेष नहीं है। विवेचक चाहे तो जेल में अभियुक्त से पूछताछ कर लें, केवल थर्ड डिग्री टार्चर करने के लिए कस्टडी रिमांड मांगी जा रही है, जो गलत है। अभियोजन व बचाव पक्ष की तरफ से दी गईं दलीलें सुनने के बाद सीजेएम ने अभियुक्त आशीष मिश्र को कुछ शर्तों के साथ तीन दिन की पुलिस रिमांड देने का फैसला सुनाया।

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