सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली-एनसीआर के वायु प्रदूषण को लेकर सुनवाई हुई है. सुनवाई के दौरान एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है कि स्कूल फिर से खोलने और निर्माण गतिविधियों पर लगे बैन को हटाने पर कल तक फैसला लिया जाएगा.

कमीशन ने बताया कि कुछ अनिवार्य औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति दी गई है. इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पहले की तुलना में इसमें सुधार हुआ है.

सुप्रीम कोर्ट ने एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन को प्रदूषण की समस्या से निपटने के स्थायी समाधान के लिए निर्देश दिया कि वह एक विशेषज्ञों का ग्रुप बनाए, जो जनता और विशेषज्ञों से मिले सुझाव पर गौर करें ताकि प्रदूषण की समस्या का कोई स्थायी समाधान हो सके. वहीं अब इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में फरवरी के पहले हफ्ते में अगली सुनवाई होगी.

वे अभी भी बंद रहेंगे, लेकिन और प्लांट बंद नहीं होंगे, जैसा कि बिजली मंत्रालय के साथ चर्चा की गई है. अस्पताल संबंधी किसी भी निर्माण की अनुमति है और बाकी निर्माण गतिविधि में इंटीरियर आदि का काम जारी रह सकता है, लेकिन फिलहाल वास्तविक निर्माण नहीं किया जाएगा

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