गुजरात के अहमदाबाद में 2008 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में 13 साल बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने ब्लास्ट मामले में 49 आरोपियों को दोषी ठहराया है।

वहीं 28 लोगों को बरी कर दिया गया है। सिलसिलेवार हुए इन धमाकों में करीब 56 लोगों की मौत हो गई थी। करीब 70 मिनट के अंदर ही 21 बम धमाकों से पूरा देश हिल गया था।
एक वरिष्ठ लोक अभियोजक ने बताया कि लगभग 80 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया था। 13 साल से अधिक पुराने इस मामले में अदालत ने पिछले साल सितंबर में मुकदमे की कार्यवाही पूरी कर ली थी। ट्रायल कोर्ट ने फैसले की तारीख एक फरवरी तय की थी, कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाने की वजह से इसे आठ फरवरी कर दिया गया था।

26 जुलाई 2008 को 70 मिनट की अवधि में हुए 21 बम धमाकों ने अहमदाबाद को हिला कर रख दिया था। इन हमलों में 56 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक घायल हुए थे।  मामले में बाद में चार और आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनका मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हो पाया है।

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