सुबोध पाठक
जसवंतनगर/इटावा। श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा असंगठित कामगारों को पहचान पत्र जारी किया जाएगा जो एक विशिष्ट पहचान संख्या यूएएन नंबर होगा। असंगठित श्रमिकों को लाभ एनडीयूडब्लू के तहत पंजीकृत श्रमिकों को पीएम सुरक्षा बीमा योजना 1 साल के लिए मुफ्त दिया जाएगा। इस स्कीम में 16 साल से 59 साल तक आयु लाभार्थियों को नि:शुल्क पंजीकरण आराध्य जन सेवा केंद्र पर कराया जा सकता है।
यह जानकारी केंद्र संचालक शिवकांत जैन ने दी है। उन्होंने बताया कि इसके लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड बैंक की पासबुक एवं साथ में मोबाइल होना चाहिए असंगठित श्रमिक को जैसे छोटे और सीमांत किसान, खेती दार मजदूर, मछुआरा ,पशुपालन में लगे लोग ,लेवलिंग और पैकिंग भवन और निर्माण श्रमिक ,बुनकर ,बढ़ई ,नमक कार्यकर्ता, ईट भट्टा और पत्थर की खदानों में काम करने वाले मजदूर, आरा मिलों में काम करने वाले, घरेलू श्रमिक, नाइयो, सब्जी और फल विक्रेता समाचार पत्र विक्रेता, रिक्शा खींचने वाले ऑटो चालक, सड़क विक्रेताओं, मनरेगा कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, दूध डालने वाले किसान, प्रवासी मजदूर आदि अपना पंजीकरण करा सकते हैं