ए, के, सिंह संवाददाता जनपद औरैय

औरैया_जिला कृषि अधिकारी ने सर्वसाधारण को सूचित करते हुये बताया कि जनपद में सभी कीटनाशी विक्रेताओं को समय-समय पर कृषको को कीटनाशी विक्रय की कैश मेमो उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जाता रहा है। जिससे कृषकों को गुणवत्ता युक्त कृषि रक्षा रसायन समय से उपलब्ध हो सके, परंतु विभिन्न स्तरों पर निरीक्षण में यह पाया गया कि सभी कीटनाशी विक्रेताओं द्वारा उक्त निर्देशो का पालन नहीं किया जा रहा है। जिसमें समस्त कीटनाशी विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि समस्त कृषकों को कितना सी रसायन विक्रय करते समय कैश मेमो उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, उपलब्ध ना कराने की स्थिति में कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियमावली 1971 की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिसके लिए संबंधित कीटनाशी विक्रेता स्वयं उत्तरदायी होंगे।

By Editor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *