आर्यन खान (Aryan Khan) और दो अन्य आरोपियों की जमानत याचिका को मुंबई लोकल कोर्ट ने खारिज कर दिया है. दरअसल आर्यन और उनके साथ कई आरोपियों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने एक लग्जरी क्रूज शिप पार्टी में ड्रग रेड के दौरान पकड़ा था. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने आर्यन खान को दो हफ्तों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया था.

शनिवार को जारी किए गए 15 पन्नों के आदेश में लिखा गया है कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास ऐसे किसी केस पर सुनवाई का अधिकार नहीं है जिसमें एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में तीन साल से अधिक सजा का प्रावधान हो. इस केस का ट्रायल स्पेशल कोर्ट में होना तय है.

एडिशन सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने शुक्रवार को जमानत याचिका के विरोध में अपनी दलीलें पेश की थी. उन्होंने कहा था कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास ऐसे मामलों में सुनवाई का अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि इसका अधिकार सेशन कोर्ट का फिर हाईकोर्ट के अधीन है.

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