व्यापारी चुनाव के दौरान नकद के साथ रखें उचित प्रमाण*
इटावा।विधानसभा चुनाव 2022 की आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है,इसके चलते ज्यादा नकदी लेकर चलने वालों की जांच पड़ताल भी शुरू हो गई है।उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल उ.प्र.के जिलाध्यक्ष आलोक दीक्षित,जिला महामंत्री आकाशदीप जैन बेटू एवं कोषाध्यक्ष कामिल कुरैशी ने सँयुक्त रूप से व्यापारियों से कहा है कि प्रदेश में चुनाव को लेकर जांच टीमें सक्रिय हो गई हैं,आचार संहिता का पालन कराने के लिए जगह-जगह चेकिंग की जा रही है।चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि पचास हजार रुपये से कम नकदी साथ लेकर चलने पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है,हालांकि पचास हजार से अधिक की नकदी साथ लेकर चलने के लिए तीन दस्तावेज साथ में होने जरूरी हैं।इसलिए व्यवसायी एवं आमजन कैश को लेकर जा रहे व्यक्ति का पहचान पत्र और धन के लेनदेन से उसके संबंध का प्रमाण साथ में रखें साथ ही कैश विड्राल का प्रूफ जैसे बैंक निकासी की पर्ची या मैसेज ताकि ये साबित हो सके कि रुपया कहां से आ रहा है एवं पैसा जहां भेजा जा रहा है,उसका प्रमाण ताकि ये साबित हो सके कि ये कैश किसे दिया जाएगा।व्यापारी नेताओं का कहना है कि व्यापारी एवं आम लोग सहालग एवं चुनाव के चलते उक्त तीन प्रकार के दस्तावेज साथ मे रखें और असुविधा से बचे