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जिला एवं सत्र न्यायालय ने आगरा में तैनात CO के खिलाफ कुर्की के आदेश जारी

आगरा/ 2011 के हत्या के एक मुकदमे में कोर्ट की सख्ती के बाद भी CO साहब गवाही देने नही पहुंचे तो न्यायालय में CO के खिलाफ कुर्की के आदेश जारी कर दिए*

हत्या के मामले में गैर जमानती वारंट पर भी गवाही देने न आने पर अदालत ने सख्ती दिखाते हुए अदालत ने CO अछनेरा के खिलाफ कुर्की आदेश जारी करते हुए वेतन से कटौती के भी आदेश दिए हैं

आगरा के देहली गेट क्षेत्र के वर्ष 2011 के हत्या के एक मुकदमे में गैर जमानती वारंट के तामील होने के बाद भी सीओ अछनेरा के गवाही देने नहीं आने पर अदालत ने सख्ती दिखाई है। एडीजे-3 की अदालत ने सीओ अछनेरा के खिलाफ कुर्की आदेश जारी करते हुए वेतन से 1/5 अंश गवाही होने तक प्रतिमाह काटने के आदेश दिए हैं। एसएसपी आगरा को आदेश की प्रति भेजी है। चेतावनी है कि अवमानना पर इसे नोटिस माना जाएगा। अब इस मामले में 31 अगस्त तारीख नियत की है।

अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी केएम जौहरी के अनुसार, घटना 29 मई 2011 की है। अवैध संबंध को लेकर कोतवाली क्षेत्र की पेंटर वाली गली के अब्दुल मन्नान की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई थी। शव देहली गेट के जंगलगढ़ी की गली में मिला था। पिता ने मामले में नामजद मुकदमा दर्ज कराया था।

मुकदमे के तत्कालीन विवेचक एसओ देहली गेट राजीव सिरोही वर्तमान में आगरा में सीओ अछनेरा पद पर तैनात हैं। पांच अगस्त को अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर तलब किया था। वारंट तामील होने के बाद भी वे 22 अगस्त को नियत तारीख पर हाजिर नहीं हुए।

इस पर अदालत ने उनके खिलाफ धारा 82 के तहत कुर्की आदेश जारी कर चल संपत्ति सीओ के वेतन में से 1/5 अंश प्रतिमाह गवाही देने आने तक वसूली के आदेश दिए हैं। साथ में एसएसपी आगरा को आदेश दिया है कि इस आदेश की अवमानना पुलिस अधिनियम के तहत नोटिस मानी जाएगी। अदालत ने इस मामले में अब 31 अगस्त को सीओ को तलब किया है। साथ में पैरोकार को आदेश की प्रति तत्काल मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं।