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ओरैया छेड़छाड़ पीड़िता के परिजनों नें उच्चधिकारियों को रजिस्टर्ड डाक द्वारा पत्र भेजकर गांव से पलायन व आत्मदाह करने की मांगी अनुमति

 

ए, के,सिंह संवाददाता जनपद औरैया

औरैया कोतवाली थाना क्षेत्र के एक गांव में दिनांक 04/09/2021 की रात्रि करीब 10:00 -10:30 बजे नाबालिग दलित समाज की छात्रा को अकेला पाकर गांव के ही एक युवक नें जबरन दुष्कर्म करने के इरादे से छेड़छाड़ कर दिया, जिसपर छात्रा के सोर मचानें से घर के चबूतरे पर सो रहे युवती के पिता जाग गया तथा पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने का बिरोध करने पर अभियुक्त द्वारा पीड़ित छात्रा सहित उसके परिजनों अश्लीलता पूर्वक गंदी गंदी गाली देते हुये जाति सूचक अभद्र भाषा में गालीगलौज करते हुये कहा कि तू जहाँ मिलेगी वहाँ तेरा मुँह काला करके ही छोड़ूगा आरोपी युवक व युवक परिजन पीड़ित परिवार से करीब आठ वर्षों से रंजिश मानते आ रहे है क्योंकि आरोपी के भाई के द्वारा करीब आठ वर्ष पूर्व आरोपी के सगे भाई ने भी इसी प्रकार छेड़छाड़ पीड़िता की बड़ी बहिन के साथ भी इसी प्रकार से छेड़छाड़ की घटना गई थी, उक्त मामले में गांव के भले ब्यक्तियों ने समझौता करा दिया था, जिसकी बजह से इन लोगों हौसले बढ़ गये और पुनः दिनांक 04/09/2021 की घटना पर भी बड़ा परिवार तथा सत्तापक्ष आदि नेताओं का संरक्षण होनें का फायदा उठाते हुये जबरन दबँगई पूर्वक समझौता का दबाव बनाते रहे, जब पीड़ित परिवार नें समझौता नहीं किया तो आरोपी परिजनों नें एक बड़ी साजिश एवं योजना के अनुसार छेड़छाड़ के आरोपी ने राजेश ने स्वयं अपने हाथो से पैर में गोली मारकर ली, इसके बाद छेड़छाड़ आरोपी के करीब दो दर्जन लोगों नें एक राय होकर पीड़िता एवं पीड़िता के माता पिता को जाति सूचक अश्लील गालीगलौज करते हुये बेरहमी से लात झूंसो लाठी डंडे से मारपीट किया जिससे हम दोनों को अंदरूमी गंभीर चोटें आई है, मारपीट करने के बाद पुलिस बुलाकर पीड़िता के पिता को थाना कोतवाली औरैया में बन्द कर दिया तथा थाना औरैया व जिला औरैया में 307 व 506 के अंतर्गत झूंठा मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया, जबकि छेड़छाड़ पीड़िता की माँ के द्वारा थाना प्रभारी औरैया, पुलिस अधिक्षक औरैया, पुलिस अपर महानिदेशक कानपुर सहित मुख्यमंत्री जी सहित मीडिया को लिखित एवं मौखिक शिकायत देते हुये न्याय की गुहार लगाई तब बमुश्किल पीड़िता के पक्ष में दिनांक 04/09/2021 की घटना क्रम में दिनांक 09/09/2021 को धारा 354,504,506, एवं लेंगिक बालकों से अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 -7 व 8 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ( नृशँसता निवारण) अधिनियम 3(1) द 3(1) ध एवं 3(1) वी दर्ज किया गया है,तथा पीड़िता के पिता को थाने से मुक्त किया गया, जब से आरोपी ठाकुर समाज के होनें के साथ साथ इनका बड़ा परिवार है जिनके क्षेत्रीय सत्तापक्ष के आदि बड़े राजनेताओं का संरक्षण है जोकि पीड़ित परिवार को आठ वर्षों से निरंतर प्रताड़ित करते आ रहें, तथा जबरन समझौता का दबाव बनाते हुये पीड़ित परिजनों झूंठे अपराधिक मुकदमों में जेल भिजवानें के बाद पीड़िता लड़की व उसकी माँ के साथ दुष्कर्म कर जिंदगी खराब करनें आदि की धमकी देते आ रहे है, पीड़ित परिवार नें बताया हैकि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा मोबाइल द्वारा कॉल करते हुये अपने आपको भाजपा नेता तथा आरएसएस के कार्यकर्ता बताते हुये समझौता करने की नसीहत दे रहे है, जिससे पीड़िता का परिवार बेहद दहशत एवं भयभीत होकर उच्चधिकारियों को लिखित शिकायतपत्र देते हुये कहा हैकि पूरे मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच करा आरोपित लोगों के बिरुद्ध जल्द से जल्द कार्यवाही करने की गुहार लगाते हुये कहा हैकि उपरोक्त आरोपी व्यक्तियों के भय के कारण पीड़िता छात्रा व उसके भाई स्कूल नहीं जा पा रहे है जिससे उनकी पढ़ाई लिखाई बन्द है, छेड़छाड़ पीड़िता की माँ नें मुख्यमंत्री, महिला आयोग सहित पुलिस प्रशासन के उच्चधिकारियों को लिखित रजिस्टर्ड शिकायतपत्र देते हुये गांव से पलायन करने या आत्मदाह करने की अनुमति मांगते हुये कहा हैकि उपरोक्त दबँग आरोपियों की धमकियों से तंग आकर मुझे गांव छोड़ने या आत्महत्या करने के आलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है