प्रज्ञेश प्रकाश भट्ट

कन्नौज। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशम्भर प्रसाद ने प्रेमिका को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोपी प्रेमी को पांच साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और 15000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
पूरा मामला यह है कि 15 नवंबर 2019 को सदर कोतवाली क्षेत्र के मुबारकपुर टीला में नाले से 21 वर्षीय युवती का शव पड़ा मिला था। जांच में शव की पहचान उन्नाव जिले के बारासवार थाना के मलेपुर गांव के रूप में हुई थी।
मृतका के पिता ने सदर कोतवाली में सादिकापुर गाँव निवासी राहुल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी और रिपोर्ट में कहा था कि उसकी रिश्तेदारी मीरपुर गांव में है जिसके कारण राहुल पुत्री के संपर्क में आया। दोनो के बीच प्रेम प्रसंग के कारण चार माह पहले राहुल पुत्री को अपने साथ कन्नौज ले आया था। 14 नवंबर 2019 को राहुल ने फ़ोन कर पुत्री को ले जाने के लिए कहा था। 15 नवंबर को पुत्री का शव मुबारकपुर टीला के नाले से मिला था।
आरोप यह था कि राहुल की प्रताड़ना से तंग आकर पुत्री ने फांसी लगा ली थी। पुत्री को फंदे से नीचे उतारा गया था तो वह जिंदा थी लेकिन राहुल ने हत्या कर शव को नाले में फेंक दिया। इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशम्भर प्रसाद ने आरोप सिद्ध होने पर प्रेमी को पांच साल की सश्रम सजा सुनाई और 15000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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