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पं. दीनदयाल उपाध्याय स्वतः रोजगार योजना के तहत 30 तक जमा करें आवेदन

पंकज शाक्य

मैनपुरी- जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) विनीता ने बताया कि उ.प्र. अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. द्वारा संचालित पं. दीनदयाल उपाध्याय स्वतः रोजगार योजना, टेलरिंग शॉप योजना एवं स्वयं की भूमि पर दुकान निर्माण योजना, लाण्ड्री एवं ड्राईक्लीनिंग योजना बैंकिग करेसपोंडेट योजना हेतु जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आवेदक की वार्षिक आय नगरीय क्षेत्र में रू. 56460 तथा ग्रामीण क्षेत्र में रू. 46080 से अधिक न हो, दुकान निर्माण हेतु जमीन का बैनामा अनिवार्य है, आधार कार्ड, टेलरिंग अनुभव प्रमाण पत्र, बैंकिंग करेसपोंन्डेट के लिए अनुभव पत्र अनिवार्य है। इस योजना हेतु वर्ष 2021-22 के लिए इच्छुक लाभार्थी दि. 30 अगस्त तक आवेदन जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय विकास भवन में जमा कर सकते हैं।